नयी दिल्ली : दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान में सफर करने वाले यात्रियों को अब कम किराया देना होगा. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यात्री शुल्क और विमान पार्किंग शुल्क को कम करने की अनुमति दे दी है. इस फैसले के बाद घरेलू यात्रियों को सिर्फ 10 रुपये यूडीएफ (यूजर डेवलपमेंट फीस) का भुगतान करना होगा. पहले यात्रियों को प्रति टिकट के हिसाब से 275-550 रुपये तक यूडीएफ देना पड़ता था.
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खबरों के अनुसार अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट फीस के तौर पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पहले 275-550 रुपये था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यूडीएफ के तौर पर 45 रुपये का भुगतान करना होगा, यह पहले 635-1,270 रुपये था.
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गौरतलब है कि इससे पहले 2015 में एयरपोर्ट इकॉनमी रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) ने इन शुल्कों को कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
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