नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी एवं यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति एच एल दत्तु की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया. चंद्रा हाल में एक टेप में मामले के तत्कालीन सरकारी […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी एवं यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति एच एल दत्तु की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया.
चंद्रा हाल में एक टेप में मामले के तत्कालीन सरकारी वकील ए के सिंह को कथित रुप से प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पकडे गए थे जिसके बाद सीबीआई ने चंद्रा की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 23 नवंबर 2011 को दिए न्यायालय के आदेश को वापस लेना इस समय उचित नहीं होगा. उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में चंद्रा की जमानत मंजूर की थी.
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