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पटना में अवैध बालू ढुलाई वाले रास्तों की होगी पहचान, बालू ढोने वालों को देना होगा 400 गुना जुर्माना

खान एवं भू-तत्व विभाग ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के निर्देश पर बालू के अवैध खनन वाले जिलों की बालू ढ़ोई जाने वाली सड़कों को सूचीबद्ध करते हुए छापामारी अभियान चलाने का फैसला लिया है.

पटना. बिहार में नदियों से होने वाले बालू के अवैध खनन और इसकी ढुलाई वाले रास्तों की पहचान की जायेगी. साथ ही अवैध बालू ले जाने वाले वाहनों को जब्त किया जायेगा. अवैध बालू ढोने वाले वाहन से मौजूद बालू की कीमत का 400 सौ गुणा तक जुर्माना वसूला जायेगा. संबंधित वाहन को जब्त कर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी.

छापामारी अभियान चलाने का लिया गया फैसला

खान एवं भू-तत्व विभाग ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के निर्देश पर बालू के अवैध खनन वाले जिलों की बालू ढोई जाने वाली सड़कों को सूचीबद्ध करते हुए छापामारी अभियान चलाने का फैसला लिया है. मुख्य सचिव के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी है कि पटना, सारण, भोजपुर, मधेपुरा, बांका जैसे जिलों में बालू का सर्वाधिक अवैध कारोबार हो रहा है. बालू घाटों पर कब्जा जमाए अवैध कारोबारी अंधेरे में नदियों से बालू खनन करते हैं और रातों-रात बड़े ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में पहुंचा देते हैं.

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बालू परिवहन वाले सड़कों को चिह्नित और सूचीबद्ध किया जाएगा

मुख्य सचिव ने माना है कि यह एक गंभीर मामला है और बालू के इस प्रकार से अवैध खनन के साथ परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है. उन्होंने खान एवं भू-तत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा को निर्देश दिया हैं कि वे वैसे जिले जहां सर्वाधिक बालू का अवैध खनन और परिवहन होता है उनकी बालू परिवहन वाले सड़कों को चिह्नित और सूचीबद्ध करें. इस कार्य में परिवहन और पथ निर्माण की मदद लेने के निर्देश दिया गया हैं. सड़कों को सूचीबद्ध करने के बाद जिला पुलिस की मदद लेकर संबंधित सड़कों पर छापामारी अभियान चलेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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