Lockdown 4.0: भागलपुर में धारा 144 लागू, दो श्रेणियों में बांटी गयी दुकानें, जानिए किस दिन कौन सी खुलेंगी

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाये हैं. मंगलवार को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो जायेगा और राज्य स्तर से लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ ढील देते हुए सभी दुकानों को खोलने के लिए डीएम को अपने स्तर से निर्धारण करने का निर्देश दिया. इस पर डीएम सुब्रत कुमार सेन जिले में आठ जून तक धारा 144 लागू करते हुए कई निर्देश जारी किये हैं. ये निर्देश दो से आठ जून तक लागू रहेंगे. इसमें दुकानों को दो श्रेणियों में बांट कर अलग-अलग दिन में खोलने का निर्देश दिया गया है.
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाये हैं. मंगलवार को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो जायेगा और राज्य स्तर से लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ ढील देते हुए सभी दुकानों को खोलने के लिए डीएम को अपने स्तर से निर्धारण करने का निर्देश दिया. इस पर डीएम सुब्रत कुमार सेन जिले में आठ जून तक धारा 144 लागू करते हुए कई निर्देश जारी किये हैं. ये निर्देश दो से आठ जून तक लागू रहेंगे. इसमें दुकानों को दो श्रेणियों में बांट कर अलग-अलग दिन में खोलने का निर्देश दिया गया है.
सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चार बजे अपराह्न तक खुलेंगे. गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे. सभी दुकानें व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (अल्टरनेट दिन) सुबह 06.00 से 02:00 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे. दुकानों व प्रतिष्ठानों में भीड़ को कम करने के लिए दो श्रेणियों में बांट कर खोलने का निर्धारण किया गया है.
1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर (विक्रय व मरम्मत)
2. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स- मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री (विक्रय व मरम्मत)
3. सैलून व पार्लर
4. फर्नीचर की दुकान
5. सोना-चांदी की दुकान
6. स्पोर्ट्स, खेलकूद सामग्री की दुकान
7. साइकिल, साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची
8. ड्राय क्लीनर्स की दुकान
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1. कपड़ा की दुकान (रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित)
2. बर्तन की दुकान
3. जूता-चप्पल की दुकान
4. ऑटोमोबाइल वर्क्स, गैरेज व सर्विसिंग सेंटर
5. निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित
6. ऑटोमोबाइल्स टायर व ट्यूब्स, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी स्कूटर मरम्मत सहित), हाइ सिक्यूरिटी, फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान
7. अन्य सभी दुकान, जो किसी सूची में नहीं हो
ठेला पर फल व सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 06.00 से 02.00 बजे अपराह्न तक खुलेंगी. फल-सब्जी की दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि भीड़ पर नियंत्रण बना रहे.
-दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
-काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों व आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी.
-दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टैंसिंग मानकों का अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिह्नित किये जायेंगे.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
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