पेंडिंग चालान चुकाने का मौका: झारखंड और बिहार में इस दिन लग रही है नेशनल लोक अदालत, मिल सकती है जुर्माने में राहत

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12 सितंबर को लोक अदालत में पेंडिंग चालान निपटाने का मौका

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12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा कराया जा सकता है. जानें किन चालानों में राहत मिल सकती है, किन मामलों में नहीं और कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे.

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झारखंड और बिहार समेत देशभर में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) लगने जा रही है. अगर आपका कोई भी पेडिंग ट्रैफिक चालान है, तो बिना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे इसे कम खर्च में निपटाने का यह एक शानदार मौका है. आइए जानते हैं कि इस लोक अदालत में आपको कैसे राहत मिल सकती है और इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी.

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चालान में कैसे मिलेगी भारी छूट?

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित और छोटे मामलों को आपसी सहमति से जल्द सुलझाना है. सुनवाई के दौरान जज और लीगल पैनल के सामने आपके चालान को रखा जाता है. कई स्थितियों में वाहन चालक का पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम राशि (डिस्काउंटेड रेट) देकर मामले का निपटारा कर दिया जाता है.

किन ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा?

इस लोक अदालत में मुख्य रूप से सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर राहत दी जाएगी. इनमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना
  • गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना
  • रेड लाइट जंप करना (ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना)
  • तय सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना (ओवरस्पीडिंग)
  • नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना
  • पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न होना
  • वाहन का इंश्योरेंस (बीमा) खत्म होना

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इन मामलों में नहीं मिलेगी कोई माफी

ध्यान रहे कि लोक अदालत केवल छोटे उल्लंघनों में राहत देती है. अगर मामला गंभीर है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी:

  • ड्रंक एंड ड्राइविंग (नशे की हालत में गाड़ी चलाना)
  • हिट एंड रन (दुर्घटना के बाद भाग जाना)
  • किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना से जुड़े गंभीर मामले

लोक अदालत जाते समय साथ रखें ये जरूरी दस्तावेज

12 सितंबर को बिना किसी कानूनी अड़चन के अपने चालान का निपटारा कराने के लिए नीचे बताए गए ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी जरूर ले जाएं:

  • टोकन: ऑनलाइन या ऑफलाइन स्लॉट बुक करने पर मिलने वाली रसीद.
  • चालान की कॉपी: पेंडिंग चालान का प्रिंटआउट.
  • RC: वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी.
  • DL: आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस.
  • पहचान पत्र: आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे मान्य सरकारी पहचान पत्र.
12 सितंबर को लोक अदालत में पेंडिंग चालान निपटाने का मौका
12 सितंबर को लोक अदालत में पेंडिंग चालान निपटाने का मौका

 झारखंड में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

अगर आप झारखंड में रहते हैं और आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में उसे चुका सकते हैं. झारखंड में यह लोक अदालत जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी. यानी इसके लिए सिर्फ रांची जाने की जरूरत नहीं है.

JHALSA (झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के 2026 के आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन राज्य के संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के स्तर पर होगा.

इसका मतलब है कि रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका, गढ़वा, पलामू, रामगढ़, गुमला, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, सरायकेला और सिमडेगा समेत झारखंड के संबंधित जिलों में लोक अदालत की व्यवस्था रहेगी.

लोक अदालत के लिए आवेदन कैसे करें?

लोक अदालत में अपना मामला रखने के लिए आपको संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करना होगा. अगर आपका मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, तो उसे लोक अदालत में भेजे जाने की प्रक्रिया संबंधित कोर्ट या DLSA के जरिए हो सकती है.

वहीं अगर मामला अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, तो उसे प्री-लिटिगेशन यानी कोर्ट में जाने से पहले लोक अदालत के जरिए निपटाने की कोशिश की जा सकती है.

इसके लिए JHALSA की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन कानूनी सहायता सुविधा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर NALSA की 15100 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है.

लोक अदालत के लिए आवेदन कैसे करें
लोक अदालत के लिए आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये बात जान लें

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर देने से आपका हर ट्रैफिक चालान लोक अदालत में शामिल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. पहले यह पता करना जरूरी है कि आपका चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए योग्य है या नहीं.

साथ ही यह भी पता कर लें कि आपको किसी तरह का टोकन या स्लॉट लेना है या नहीं और सुनवाई के लिए कहां पहुंचना होगा.

इसलिए लोक अदालत में जाने से पहले संबंधित DLSA, कोर्ट या स्थानीय ट्रैफिक विभाग से जानकारी जरूर ले लें.

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