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जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि अब 7 साल नहीं बल्कि आजीवन रहेगी, जानें मान्यता की अवधि वर्ष कब से होगी प्रभावी

इनमें से लगभग 15000 अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुई है. जबकि वर्ष 2016 में लगभग 52000 अभ्यर्थी सफल हुए थे. वर्ष 2013 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है. जबकि 2016 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष समाप्त हो जायेगी.

Jharkhand JTET News रांची : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि अब आजीवन रहेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव करेगा. वर्तमान में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि सात वर्ष है. प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाये जाने से राज्य के लगभग एक लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा. झारखंड में अब तक दो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है. वर्ष 2013 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 65000 अभ्यर्थी सफल हुए थे.

इनमें से लगभग 15000 अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुई है. जबकि वर्ष 2016 में लगभग 52000 अभ्यर्थी सफल हुए थे. वर्ष 2013 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है. जबकि 2016 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष समाप्त हो जायेगी.

केंद्र सरकार ने बढ़ायी है मान्यता की अवधि : केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ायी गयी है.

इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है. परिषद की ओर से राज्यों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि अब आजीवन रहेगी. प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि वर्ष 2011 से प्रभावी होगी.

नियमावली में संशोधन की चल रही प्रक्रिया :

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है. झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा नियमावली के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा-निर्देश मांगा गया था. इसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गयी है. वर्तमान संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाये जाने का प्रावधान भी नियमावली में किया जायेगा.

10 वर्ष में मात्र दो परीक्षा :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य में प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लिए जाने का प्रावधान है. परंतु झारखंड में पिछले 10 वर्षों में मात्र दो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है. झारखंड में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है.

Posted By : Sameer Oraon

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