तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल की सजा, लाहौर से हुई गिरफ्तारी

Published by : Amitabh Kumar Updated At : 05 Aug 2023 2:17 PM

विज्ञापन

Pakistan's former prime minister Imran Khan talks with reporters regarding the current political situation and the ongoing cases against him at his residence, in Lahore, Pakistan, Thursday, Aug. 3, 2023. Khan has been slapped with more than 150 legal cases, including several on charges of corruption, "terrorism" and inciting people to violence over deadly protests in May that saw his followers attack government and military property across the country. (AP/PTI) (AP08_03_2023_000448A)

तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई गयी है. इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानें मामले का हर अपडेट यहां

विज्ञापन

पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गयी है. उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा के बाद इमरान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

इमरान खान को किया गया गिरफ्तार

कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे. खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. इमरान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी होने की खबर आयी थी. इस बीच पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने खबर दी है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. कुछ ऐसा ही दावा इमरान की पार्टी पीटीआई ने किया है. बताया जा रहा है कि उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया है.


Also Read: तोशाखाना मामला : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज

सुरक्षा कड़ी की गयी

पाकिस्तान के अदालत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगा था. कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया.

इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना

इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. 70 साल के इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया. यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया.

Also Read: तोशाखाना मामला: पूर्व पाक पीएम इमरान खान के भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुशरा बीबी को समन जारी

जानें क्या है तोशाखाना मामला

पाकिस्तान में तोशाखाना मामले की बात करें तो इस नाम का एक सरकारी विभाग है. यहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिये गये उपहारों को सहेजकर रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गये तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था जिसके बाद देश की राजनीति गरम हो गयी थी. इमरान खान को साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती गिफ्ट प्राप्त हुए थे. बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असली कीमत से बहुत कम कीमत पर खरीद लिया. यही नहीं इन्हें इमरान ने बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेचने का काम किया.

ईसीपी ने 21 अक्टूबर, 2022 को खान को ‘‘झूठे बयान और गलत जानकारी’’ देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था.

विज्ञापन
Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

अमिताभ कुमार झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं. हरे-भरे झारखंड की मिट्टी से जुड़े अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला स्कूल रांची से पूरी की और फिर Ranchi University से ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही साल 2011 में रांची में आयोजित नेशनल गेम को कवर करने का मौका मिला, जिसने पत्रकारिता के प्रति जुनून को और मजबूत किया.1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है. प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola