पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को खुलेआम फांसी देने की मांग, रिहा करने वाले जज को हटाने की तैयारी
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 15 May 2023 5:19 PM
इमरान खान की रिहाई से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार नाराज हो गयी है. शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया. संघीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गयी है. शहबाज ने कहा था, इमरान खान और उनके लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दीं.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को खुलेआम फांसी देने की मांग हो रही है. यह मांग संसद में की गयी है. संसद में राजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान मामले में चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने दुनियाभर में पाकिस्तान का नाम खराब किया है. इसलिए ऐसे शख्स को खुलेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए.
इमरान खान की रिहाई से पाक सरकार खफा, रिहा करने वाले जज को हटाने की मांग
इमरान खान की रिहाई से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार नाराज हो गयी है. शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया. संघीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित करने की मांग की गयी है. इधर इमरान खान को रिहा करने वाले जज को हटाने की भी तैयारी चल रही है. इस संबंध में नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संदर्भ तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की मांग की गयी है. शहबाज ने कहा था, इमरान खान और उनके लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा दीं हैं. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. इधर खबर है कि ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज ने आपात बैठक बुलाई है.
न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन
पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक इस्लामी दल ने कई मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित रूप से राहत देने को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत कई प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी में धारा 144 लागू होने के बावजूद ‘रेड जोन’ (वर्जित क्षेत्र) में प्रवेश किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और तत्काल रिहाई का आदेश दिया
गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उन्हें जमानत दे दी. खान (70) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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