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अवैध रुप से आयातित भारतीय फिल्मों को मंजूरी देने पर रोक

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने आज सेंट्रल सेंसर बोर्ड को गैरकानूनी तरीके से आयातित भारतीय फिल्मों को मंजूरी प्रमाणपत्र जारी करने से रोक दिया.लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिद महमूद ने विवादास्पद टेलीविजन कर्मी मुबाशिर लुकमान और दर्जन भर अन्य लोगों की याचिका पर सेंट्रल सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को यह निर्देश जारी किया. […]

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने आज सेंट्रल सेंसर बोर्ड को गैरकानूनी तरीके से आयातित भारतीय फिल्मों को मंजूरी प्रमाणपत्र जारी करने से रोक दिया.लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिद महमूद ने विवादास्पद टेलीविजन कर्मी मुबाशिर लुकमान और दर्जन भर अन्य लोगों की याचिका पर सेंट्रल सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को यह निर्देश जारी किया. लुकमान पूर्व फिल्म निर्माता हैं और वे भारत विरोधी विचार के लिए जाने जाते हैं.महमूद ने पाक सरकार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

पाकिस्तान के फिल्म उद्योग के सदस्यों द्वारा पिछले महीने दायर याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है और उनके रिलीज के लिए शर्तें तय की थीं.अदालत ने इससे पहले सरकार को भारत में बनी फिल्मों को दिखाए जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. आज की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि भारत में बनी फिल्में पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा सकतीं क्योंकि वे आयात नीति 2013 की निषेधात्मक सूची में हैं.

पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक भारत से सिर्फ उन्हीं फिल्मों का आयात किया जा सकता है जिनकी शूटिंग भारत से बाहर हुई हो. हालांकि इन नियमों का पालन शायद ही किया गया है और भारतीय फिल्मों को घरेलू तौर पर उनकी रिलीज के कुछ ही दिन में यहां प्रदर्शित कर दिया जाता है.याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मोशन पिक्चर कानून के तहत भारत में बनी कोई भी फिल्म पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा सकती.

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