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मालदीव में 20 अक्तूबर से पहले राष्ट्रपति पद के ताजा चुनाव कराने का आदेश

माले : मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं.यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के लिए एक बड़ा झटका है जो कि पहले दौर […]

माले : मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं.यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के लिए एक बड़ा झटका है जो कि पहले दौर के चुनाव के विजेता के रुप में उभरे थे. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए ताजा चुनाव इस महीने की 20 तारीख पर करा लिये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो दूसरा दौर का चुनाव तीन नवम्बर 2013 से पहले करा लिया जाए.

यह फैसला जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम द्वारा दायर उस मामले की सुनवायी पर सुनाया जिसमें चुनाव में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाये गए हैं. भारत में मालदीव के उच्चायुक्त मोहम्मद नसीर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि फैसला सात सदस्यीय पीठ ने बहुमत से दिया.उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि 5623 वोट फर्जी तरीके से डाले गए. इसमें फर्जी चुनाव पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, मृत व्यक्तियों के नाम पर डाले गए वोट, नाबालिगों द्वारा बिना वैध मतदाता पहचान पत्र के डाले गए वोट, दो बार मतदान के मुद्दे, असंगत स्थायी पते वाले मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, नामों में अंतर के साथ ही राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग के तहत गैर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोट शामिल हैं.

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