इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के कबायली इलाकों में किए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन हमलों को गैरकानूनी करार देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रलय को आदेश दिया है कि वह इन हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए.
पेशावर हाईकोर्ट ने सीआईए द्वारा परिचालित मानवरहित खुफिया विमानों के हमलों के खिलाफ दायर चार याचिकाओं के जवाब में यह आदेश दिया. इन याचिकाओं में कहा गया था कि ड्रोन हमलों में आम नागरिक मारे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. मुख्य न्यायाधीश दोस्त मुहम्मद खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ड्रोन हमलों को गैरकानूनी, अमानवीय और मानवाधिकार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया.
अदालत ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पाकिस्तानी सरजमीं पर ड्रोन हमले नहीं हों.’’ उसने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को पेश करने का आदेश देते हुए कहा, ‘‘अगर अमेरिका इस पर वीटो करता है तो फिर पाकिस्तान को वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंधों को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए.’’