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मुंबई हमलाः छह गवाहों को पेश होने का आदेश

लाहौर: मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की सुनवायी कर रही यहां की एक अदालत के नए न्यायाधीश ने कार्यभार संभालने के साथ ही चार गवाहों को जिरह के लिए छह जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. मुंबई हमले के मामले में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी समेत सभी […]

लाहौर: मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की सुनवायी कर रही यहां की एक अदालत के नए न्यायाधीश ने कार्यभार संभालने के साथ ही चार गवाहों को जिरह के लिए छह जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

मुंबई हमले के मामले में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी समेत सभी सात संदिग्धों के खिलाफ सुनवायी हो रही है. इस्लामाबाद आतंकवाद-निरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने कहा कि वह इस मामले में अगले सप्ताह रावलपिंडी स्थित अदीला जेल में बंद कमरे में सुनवायी करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि जबतक नवाज शरीफ सरकार न्यायाधीश को उनके घर :सियालकोट जिला: से अदालत तक (इस्लामाबाद) के लिए समुचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराती उन्होंने अदालत में इस मामले की सुनवायी करने से इनकार कर दिया है.

इस मामले की सुनवायी को दो सप्ताह पहले ही रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-निरोधी अदालत से हाल ही में गठित इस्लामाबाद आतंकवाद-निरोधी अदालत में स्थांतरित किया गया है.

न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान का स्थान लेने वाले न्यायाधीश जैदी की चूंकि मामले की पहली सुनवायी थी इसलिए बचाव पक्ष के वकील रियाज चीमा ने उन्हें मामले की जानकारी दी.
जैदी ने इस मामले के चार निजी गवाहों को बचाव पक्ष के अनुरोध पर अगले शनिवार को जिरह के लिए बुलाया है. चारों गवाह.. हमजा बिन तारीक, मोहम्मद अली, मोहम्मद सैफुल्ला खान और उमर दराज खान कराची के रहने वाले हैं.

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