तेलअवीव : इस्राइल के इतिहास में पहली बार एक अदालत ने पूर्व प्रधनमंत्री ऐहुद ओलमर्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में उनकी संलिप्तता को लेकर उन्हें छह साल की जेल की सजा सुनायी है. रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले ओलमर्ट पर तेल अवीव की अदालत ने ‘होलीलैंड अफेयर’’ मामले में उनकी भूमिका के लिए 300, 000 डालर का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश डेविड रोसेन ने 68 वर्षीय ओलमर्ट को मार्च के अंतिम दिनों में रिश्वतखोरी के दो आरोपों में दोषी पाया और कहा कि उन्होंने यरुशलम में होलीलैंड प्रोजेक्ट के डेवलपर्स से 160, 000 डालर स्वीकार किए और यह राशि उन्होंने तब ली जब वह राजधानी के मेयर पद पर कार्यरत थे.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जो रिश्वत देते हैं वे भ्रष्ट हैं लेकिन जो इसे स्वीकार करते हैं वे भ्रष्टाचार को बढावा देते हैं और राज्य में लोगों के विश्वास को कमजोर करते हैं. रिश्वत लेने वाला एक लोक सेवक राष्ट्रद्रोही के बराबर है.’’ रोसेन ने यह भी कहा कि ओलमर्ट को रिश्वत के जिन आरोपों में दोषी ठहराया गया है उनमें नैतिक पतन भी शामिल है. ओलमर्ट ने अदालत में बार बार खुद को निदरेष बताया और कहा, ‘‘ सजा से मुङो धक्का लगा है. मुझे पता है कि यह एक बुनियादी गलती पर आधारित है जो गलत है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे उस दशक पर गर्व है जब मैंने ईमानदार शहर : यरुशलम : का संचालन किया.’’ ओलमर्ट 2006 से 2009 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे. इस मामले में कई अन्य लोगों को भी सजा सुनायी गयी है.