
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत के मनमोहन सिंह को बतौर अभियुक्त जारी समन पर रोक लगा दी है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 मार्च को मनमोहन सिंह को बतौर अभियुक्त समन भेजा था और उन्हें 8 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने को कहा था.
मनमोहन सिंह ने निचली अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने समन पर स्टे देते हुए सीबीआई से अगले तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "कोयला घोटाले से जुड़े मुख्य कानूनी मुद्दे पर पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद ही ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही होगी."
कोर्ट में हाज़िर होने से छूट

यह मामला वर्ष 2005 का है जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था.
इसी दौरान बिरला की कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा के तालाबीरा में दो कोयला ब्लॉक आवंटित किये गए थे. इससे पहले यह ब्लॉक सार्वजनिक क्षेत्र की निवेल्ली लिग्नाईट कार्पोरेशन के पास थे.
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