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धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश

जमुई . बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिले के 11 केंद्रों पर 15 मार्च को आयोजित होने वाली 56 वीं से 59 वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक )प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है. उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी रमेंद्र कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि के के एम कॉलेज जमुई, प्लस […]

जमुई . बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिले के 11 केंद्रों पर 15 मार्च को आयोजित होने वाली 56 वीं से 59 वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक )प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है. उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी रमेंद्र कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि के के एम कॉलेज जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार, राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय जमुई, श्यामा प्रसाद सिंह महिला कॉलेज जमुई, प्लस टू उच्च विद्यालय खैरा, डीएवी पब्लिक स्कूल मनीयड्डा, प्लस टू उच्च विद्यालय मलयपुर, प्लस टू परियोजना कामिनी बालिका उच्च विद्यालय, सरस्वती अर्जुन एकलव्य महाविद्यालय व परियोजना बालिका उच्च विद्यालय खैरा में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उक्त परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. इस परीक्षा को लेकर केंद्र के पांच सौ गज के दायरे में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा. इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, कोई हथियार लेकर निषिद्ध क्षेत्र में चलने पर पाबंदी रहेगी.

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