सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर अक्तूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी है.
इससे पहले कोली को 12 सितंबर तक फांसी दी जानी थी.
अदालत का कहना था कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को पुनर्विचार की याचिका दाखिल करने का अधिकार है, जिसकी सुनवाई खुली अदालत में होगी.
निठारी कांड
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोली की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया था.
निठारी हत्याकाण्ड में कुल 16 मामले दायर किए गए हैं. इनमें से पांच मामलों में कोली को मौत की सज़ा सुनाई गई है.
ये सभी मामले बच्चों के यौन शोषण और हत्या से संबंधित हैं. सुरेंद्र कोली फिलहाल मेरठ जेल में बंद हैं.
मनिंदर सिंह पंढेर, जिनके घर सुरेंद्र कोली नौकरी करते और रहते थे, पर भी निठारी हत्याकांड संबंधी कई अभियोग चलाए जा रहे हैं.
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