जमुई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिरवार ने जमुई थाना कांड संख्या 135/05 में अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में मंडल कारा में बंद ध्रुवपट्टी (मधेपुरा) निवासी डॉ पंकज कुमार सुमन को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है और जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है.
उच्च न्यायालय ने की थी याचिका खारिज : ध्रुवपट्टी निवासी डॉ पंकज कुमार सुमन 2005 के जून माह में अपने बड़े साला रोशन कुमार की शादी में शिरकत करने के लिए अपने ससुराल नगर परिषद क्षेत्र के कल्याणपुर मुहल्ले में आया हुआ था. 24 जून 2005 को रात्रि में अपनी पत्नी व परिवार के लोगों के साथ खाना खाने के पश्चात वह सो गया और 25 जून 2005 को अहले सुबह अपनी पत्नी सोनी कुमारी उर्फ बबली की हत्या कर फरार हो गया था. मृतका के पिता पूर्व शाखा प्रबंधक अजीत कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में उसकी गिरफ्तारी के लिए रिट याचिका दायर करने के उपरांत 21 मार्च 2013 को पुलिस ने ध्रुवपट्टी (मधेपुरा) स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था.
पंकज ने गिरफ्तार होने से पूर्व अंतरिम जमानत व गिरफ्तार होने के पश्चात नियमित जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दिया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था. इसके पश्चात पंकज ने अंतरिम जमानत व नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था.