इरोम शर्मिला न्यायिक हिरासत से रिहा हो गई हैं.
इंफाल से स्थानीय पत्रकार युमनाम रुपचंद्र सेन ने इरोम शर्मिला की रिहाई की पुष्टि की है.
मणिपुर की एक अदालत ने मंगलवार को, 13 साल से न्यायिक हिरासत में रह रहीं इरोम शर्मिला को रिहा करने का आदेश दिया था.
राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून (आफ़्स्पा) हटाए जाने की मांग को लेकर इरोम क़रीब 14 साल से भूख हड़ताल कर रही हैं और पिछले 13 साल से वह आत्महत्या के आरोप में मणिपुर की एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में थीं.
लेकिन उनकी रिहाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ‘आत्महत्या की कोशिश की मंशा का आरोप साबित नहीं होता’.
बुधवार को रिहाई के बाद शर्मिला ने कहा कि आफ़्स्पा पर उनका नज़रिया नहीं बदला है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वह भूख हड़ताल जारी रखेंगी.
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