22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

लंदन में अवैध संपत्ति मामला : जरदारी की रिमांड अवधि दो हफ्ते बढ़ी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी की रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है. जियो न्यूज ने अपनी खबर में कहा है कि जवाबदेही अदालत से […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी की रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है.

जियो न्यूज ने अपनी खबर में कहा है कि जवाबदेही अदालत से न्यायाधीश अरशद मलिक को हटाये जाने के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 63 साल के पूर्व राष्ट्रपति को न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में पेश किया. ब्यूरो ने अदालत से पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में जरदारी की हिरासत अवधि 14 दिन बढ़ाने की मांग की. पार्क लेन भ्रष्टाचार मामला लंदन में कथित संपत्तियों से संबंधित है. ब्यूरो की दरख्वास्त मानते हुए अदालत ने जरदारी की रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी और भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को 29 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति को दोबारा इसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया.

जरदारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं. उन्हें पार्क लेन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया है जो लंदन में कथित संपत्तियों से जुड़ा है. 2007 में बेनजीर की हत्या के बाद जरदारी को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सह अध्यक्ष बनाया गया था. जवादेही अदालत ने जरदारी के बच्चों बिलावल, आसिफा और बख्तावर को हफ्ते में दो बार पिता से मिलने की अनुमति दी है. जरदारी को ब्यूरो के अधिकारियों ने एक जुलाई को पार्क लेन मामले में गिरफ्तार किया था. वह दस जून से ही ब्यूरो की हिरासत में हैं क्योंकि फर्जी खाता मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel