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JPSC News: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द

Updated at : 07 Jun 2021 1:49 PM (IST)
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JPSC News: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द

JPSC News: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली कई याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया. अदालत ने 8 सप्ताह में फ्रेस मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया.

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JPSC News: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली कई याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया. अदालत ने 8 सप्ताह में फ्रेस मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया. देखिए पूरी खबर..

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