जज हो, मंत्री हो या अधिकारी, कोई भी ना तोड़ें लॉकडाउन के नियम- हाईकोर्ट

खंडपीठ ने मौखिक रूप से सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए.
झारखंड हाइकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए लॉकडाउन गाइडलाइन के उल्लंघन को गंभीरता से लिया. सरकार को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने मौखिक रूप से सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए. चाहे वो जज, मंत्री, विधायक या अधिकारी ही क्यों न हो. नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए. ये सबकी सुरक्षा के लिए है और किसी को भी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
Posted By- Suraj Kumar Thakur
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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