ज्ञानवापी: वाराणसी जिला जज का बड़ा आदेश, सभी याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई, असंतुष्ट पक्ष जाएगा हाई कोर्ट

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब इस प्रकरण में सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी. जिला जज ने मंगलवार को ये आदेश सुनाया. हालांकि मामलों से जुड़े सभी वादी इससे संतुष्ट नहीं हैं. असंतुष्ट पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है.
Varanasi News: वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ होगी. जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में अपने आदेश की मुहर लगाई. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया. इस तरह अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ होने का रास्ता साफ हो गया है.
ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को सुनाई हुई थी. इसमें वादिनी महिलाओं की याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने सभी मामले एक साथ क्लब करने का आदेश दिया. हालांकि मामले से जुड़े सभी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हैं. हिंदू पक्ष भी इसे लेकर आपस में बंटे हुए हैं.
एक पक्ष ने जहां इसका स्वागत किया और कहा कि इससे समय की बचत होगी और आदि विश्वेश्वर से जुड़े मामलों में जल्द निर्णय आ सकेगा, वहीं दूसरे हिंदू पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की प्रकृति अलग-अलग है, इसलिए एक साथ सुनवाई होना ठीक नहीं है.
ज्ञानवापी शृंगार गौरी विवाद मामले में चार महिला वादियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था. इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी से जुड़े सात ऐसे मामले कई अदालतों में हैं, जिनमें एक ही तरह की मांग रखी गई है. यह मांग शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन से जुड़ी है. ऐसे में इन सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए.
इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब की. मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज किए गए और सुनवाई पूरी की गई. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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