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WB: स्कूल सेवा आयोग ने हाइकोर्ट से 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांगी अनुमति

Updated at : 24 Mar 2023 1:02 PM (IST)
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WB: स्कूल सेवा आयोग ने हाइकोर्ट से 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांगी अनुमति

गुरुवार को आयोग ने हाइकोर्ट में बताया कि नये सिरे से पैनल तैयार कर लिया गया है. बस अब अदालत की अनुमति की जरूरत है. इसके बाद ही खंडपीठ ने कहा कि वह अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेंगे.

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West Bengal School Service Commission: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने कलकत्ता हाइकोर्ट में बताया है कि उसने राज्य के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार कर लिया है. अगर अदालत नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, तो आयोग अगले सप्ताह तक पूरी सूची प्रकाशित कर सकती है. और इस सूची के आधार पर आयोग नियुक्तियां भी शुरू कर देगा. गुरुवार को स्कूल सेवा आयोग के अधिवक्ता ने कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार व न्यायाधीश सुप्रतीम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष यह बातें कहीं.

आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 11 दिसंबर 2020 को तत्कालीन न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने उस पैनल को रद्द करते हुए नये सिरे से पैनल बनाने का निर्देश दिया था. इसके बाद हाइकोर्ट में न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई थी. हालांकि, न्यायाधीश ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगायी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि जिन लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया में जांच करने की याचिका दायर की है, उनकी बातों को सुना जाये.

हाइकोर्ट के इस आदेश को आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आयोग को नये सिरे से पैनल बनाने का निर्देश दिया था और कहा था कि अदालत की अनुमति के बिना नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं. गुरुवार को आयोग ने हाइकोर्ट में बताया कि नये सिरे से पैनल तैयार कर लिया गया है. बस अब अदालत की अनुमति की जरूरत है. इसके बाद ही खंडपीठ ने कहा कि वह अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेंगे.

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