ePaper

Bengal News: गौ-तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ अब्दुल लतीफ

Updated at : 06 May 2023 3:09 PM (IST)
विज्ञापन
Bengal News: गौ-तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ अब्दुल लतीफ

गौ तस्करी मामले में आरोपी अब्दुल लतीफ आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ. लेकिन यह सुनावई नहीं हो पाई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि भी तय नहीं की है. आरोपी अब्दुल लतीफ फिलहाल जमानत पर है.

विज्ञापन

बीरभूम, मुकेश तिवारी. पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी मामले के आरोपियों में से एक अब्दुल लतीफ शनिवार को अदालत में पेश हुआ, लेकिन शनिवार को आसनसोल कोर्ट के एक वकील की मौत के कारण अब्दुल लतीफ की सुनवाई नहीं हो सकी. नतीजतन उन्हें वापस जाना पड़ा.

इनामुल हक के करीबी है अब्दुल लतीफ

इससे पहले 27 अप्रैल को अब्दुल लतीफ पहली बार आसनसोल की सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ था. गौ तस्करी मामले के आरोपियों में से एक अब्दुल लतीफ को 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिला था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, अब्दुल लतीफ मवेशी तस्करी और इलमबाजार में मवेशी बाजार चलाने के मामले के मुख्य आरोपी इनामुल हक के करीबी है. सीबीआई ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. लेकिन, सीबीआई के अधिकारी यह पता नहीं लगा सके कि अब्दुल लतीफ कहां है.

राजू झा की हत्या के दिन अब्दुल लतीफ का पता चला

बीजेपी नेता और कोयला माफिया राजू झा की हत्या के दिन अब्दुल लतीफ का पता चला था. घटना के दिन वे एक ही कार में थे.अब्दुल लतीफ को आज पेश होना था. वह शनिवार सुबह आसनसोल सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस दिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आसनसोल कोर्ट में एक वकील के निधन के कारण आज सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई.

Also Read: Bengal News: ED को अनुब्रत मंडल के खाते से मिली 77 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, गौ तस्करी से की थी कमाई
अगली सुनवाई कब होगी?

अब्दुल लतीफ को जब पता चला कि आज सुनवाई नहीं होगी, तो वह जल्द ही अदालत कक्ष से बाहर चला गया. हालांकि, अगली सुनवाई कब होगी? कोर्ट ने अभी इसकी तारीख तय नहीं की है. अब्दुल लतीफ के समर्थक भी कोर्ट परिसर में जमा हो गए थे.

जमानत पर है अब्दुल लतीफ

गौरतलब है कि उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी. 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने उनकी सुरक्षा याचिका मंजूर कर ली. फिर 27 अप्रैल को अब्दुल लतीफ आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ और जमानत के लिए अर्जी दी. अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर शर्तों के अधीन जमानत दी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola