बरेली में रेप के आरोपियों को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना भी लगाया
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jun 2022 10:10 PM
Bareilly News: बरेली में पांच वर्ष पूर्व एक माहिल के साथ रेप की घटना पर कोर्ट ने आरोपियों का सजा सुनायी है. बारादरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पैरवी की. जिसके चलते दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है.
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में पांच वर्ष पूर्व एक माहिल को ड्यूटी जाते समय तीन आरोपियों ने झाड़ियों में खींचकर लूटपाट की. इसके साथ ही रेप भी किया था. बारादरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पैरवी की. जिसके चलते दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है.
शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला संजय नगर तीन मूर्ति चौराहा निवासी जीतू उर्फ श्यामसुंदर कश्यप, बारादरी के गोसाई गोटिया मुहल्ला निवासी विक्की ने इलाके की ही रहने वाली एक महिला के साथ साल 2017 में रेप किया था. इसके साथ ही लूटपाट की थी. इस मामले में पीड़ित ने बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. न्यायालय ने दोनों को 20–20 वर्ष की सजा के साथ ही 25000- 25000 का जुर्माना लगाकर हुए दंडित किया हैं. इसके साथ ही जीतू उर्फ श्यामसुंदर को अदालत ने आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष की सजा और 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुकटिया गांव निवासी याकूबगंज निवासी प्रेमपाल,मोहल्ला शेखुपुरा निवासी अलीम, मुड़िया नवीबक्श निवासी वहीद पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. गिरफ्तार किए गए प्रेमपाल और उसकी गैंग के दो सदस्यों पर गंभीर धाराओं में बहेड़ी थाने में मुकदमे दर्ज हैं. उन पर आर्थिक लाभ के लिए गए गोवंश के पशुओं और मादक पदार्थों की तस्करी करनें के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद
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