राउरकेला परिवहन विभाग ने 11 नाबालिग चालकों से 25-25 हजार रुपये का वसूला जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Mar 2023 9:54 AM
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के उल्लंघन करने पर कुल 60 चालान काटे गये, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग, लाइसेंस, सीट बेल्ट, माल ढोने वाले ऑटो आदि शामिल हैं.
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर मंगलवार को शहर के आम बागान और दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास राउरकेला परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की जांच की गयी. इसमें खासकर नाबालिग को फोकस करके उन्हें नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने से मना किया गया. वहीं, कुछ नाबालिगों का जांच के दौरान चालान भी काटा गया. जांच अभियान में आरटीओ, एमवीआइ समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.
इस दौरान एसपी मुकेश कुमार भामू भी कुछ देर के लिए वहां पहुंचे. इसे लेकर आरटीओ विभब सामंत सिंहराय ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर सप्ताह के हर मंगलवार को ”जीरो टोलरेंस डे” के रूप में पालन किया जाता है. इसमें जो भी नाबालिग वाहन चला रहे हैं उन्हें वाहन चलाने से मना करने के साथ उन पर कार्रवाई की जा रही है.
जांच अभियान में कुल 60 वाहन चालकों का चालान काटा गया. इनमें 11 नाबालिगों को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया और 25-25 हजार रुपये का चालान भी काटा गया. वहीं, उनके अभिभावक को आरटीओ कार्यालय में आकर अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा गया है, ताकि वे अपने बच्चों को 18 साल के पहले वाहन चलाने न दें.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के उल्लंघन करने पर कुल 60 चालान काटे गये, जिसमें हेलमेट, ड्राइविंग, लाइसेंस, सीट बेल्ट, माल ढोने वाले ऑटो आदि शामिल हैं. वहीं, बच्चों के अभिभावक और स्कूल के प्रिंसिपल से अपील की गयी है कि नियम का उल्लंघन करते हुए उन्हें गाड़ी चलाने न दिया जाये और जो बच्चा गाड़ी लेकर स्कूल आ रहा है उन्हें गेट के अंदर घुसने न दिया जाये.
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नाबालिगों के अभिभावकों को आरटीओ कार्यालय आकर अंडरटेकिंग लिखकर देने का फरमान
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हर मंगलवार को ‘जीरो टोलरेंस डे’ पर चलाया जा रहा अभियान
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