ePaper

Ranchi News: गर्ल्स हॉस्टल से रात 9 बजे के बाद निकलना मना, कोड ऑफ कंडक्ट जारी, नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

Updated at : 31 Jan 2023 8:11 AM (IST)
विज्ञापन
Ranchi News: गर्ल्स हॉस्टल से रात 9 बजे के बाद निकलना मना, कोड ऑफ कंडक्ट जारी, नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

विद्यार्थियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट-2023 जारी किया है. गर्ल्स हॉस्टल में आने और जाने का टाइम तय कर दिया है. अगर छात्राएं आदेश का पालन नहीं करती हौ तो फिर छात्रओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन

रांची, संजीव सिंह : बीआइटी मेसरा प्रबंधन ने अपने विद्यार्थियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट-2023 जारी किया है. इसके तहत अब छात्राओं को रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक छात्रावास के कमरे में रहना होगा. वहीं, रात 8:00 बजे से पहले उन्हें गेट के अंदर प्रवेश कर जाना होगा. शाम 7:30 बजे के बाद किसी भी विभागीय/संस्थान गतिविधि में छात्राओं को शामिल होने के लिए छात्रावास वार्डन/सहायक से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इसके लिए आवेदन गतिविधि संचालित करनेवाले प्रभारी प्रोफेसर द्वारा अनुशंसित होना चाहिए और भाग लेनेवाले छात्र-छात्राओं की सूची में शामिल होना चाहिए. इसी प्रकार छात्रों को अपने छात्रावास के कमरे में रात 10:00 बजे से पहले प्रवेश करना अनिवार्य है. सभी विद्यार्थियों को कमरे, आम क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र को साफ व स्वच्छ रखना होगा. नोटिस/बिल दीवारों पर नहीं चिपकाये जायेंगे. साथ ही दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा जायेगा.

निर्धारित समय के अंदर रजिस्टर में हस्ताक्षर अनिवार्य

छात्रावास के रजिस्टर में निर्धारित समय के भीतर छात्र-छात्रा का हस्ताक्षर अनिवार्य है. लड़कियों के लिए हाजिरी और घर का रजिस्टर रखना अनिवार्य है. कोई भी साथी छात्र-छात्राओं के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. 15 दिनों से अधिक छात्रावास से अनुपस्थित नहीं रहना होगा. इसके लिए छात्रावास के अधिकारियों को जानकारी देनी होगी. डे स्कॉलर्स को छात्रावास की सुविधा का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी. छात्रों को किसी भी अंधेरी जगह या सुनसान जगह पर जाने से बचने की सलाह दी गयी है. किसी भी वेंडर/अनधिकृत व्यक्ति को कमरे में बुलाने की अनुमति नहीं होगी.

पावर वाले वाहन का नहीं करेंगे उपयोग छात्र

छात्रों द्वारा पावरवाले वाहनों (दोपहिया/चार पहिया) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. छात्रावास परिसर में बाहर का खाना लाने या खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. संस्थान परिसर और छात्रावास में मादक पेय, मादक दवाओं या किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का धूम्रपान करने व रखना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है. रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. किसी भी हाल में एंटी नेशनल, एंटी सोशल गतिविधि करना या शामिल होने पर दंड के भागी होंगे.

Also Read: XAT 2023 Score Card: जैट का नया स्कोरकार्ड जारी, अगले चरण के लिए झारखंड के 100 उम्मीदवारों का हुआ चयन

ब्लैक डॉट से तय होंगे दंड

अनुशासनहीनता में पाये जानेवाले विद्यार्थियों के लिए ब्लैक डॉट देने का प्रावधान रखा गया है. इसके तहत एक ब्लैक डॉट पर कड़ी चेतावनी, दो ब्लैक डॉट पर सख्त चेतावनी और किसी भी छात्र की प्रतियोगिता/गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. तीन ब्लैक डॉट रहने पर सख्त चेतावनी और कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी. चार ब्लैक डॉट मिलने पर सख्त चेतावनी औरर एक या दो साल के लिए सेमेस्टर वापस, पांच ब्लैक डॉट मिलने पर संस्थान से निंदा और स्थायी निष्कासन होगा. इसके अलावा अनुशासनहीनता पर संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जायेगा. इसके अलावा कई और दिशानिर्देश दिये गये हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola