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Wrestler Protest: WFI प्रेसिडेंट पर FIR से पहले हो प्रारंभिक जांच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही यह बात

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठे पहलवान सुबह ट्रेनिंग करते हुए नजर आएं. इसका वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठे पहलवानों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत के शीर्ष पहलवानों ने कई राजनेताओं और किसान संगठनों के समर्थन के बीच मंगलवार को ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने तक वे धरना स्थल से नहीं जायेंगे. वहीं इसी बीच पहलवानों की बुधवार सुबह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह जंतर-मंतर पर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है. 


जंतर-मंतर पर ट्रेनिंग करते नजर आए पहलवान

बुधवार की सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे भारत के पदक विनर रेसलर्स ट्रेनिंग करते नजर आएं. पहलवानों की बीच सड़क ट्रेनिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं ट्रेनिंग के बाद भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने मीडिया कर्मियों से भी बात की. उन्होंने कहा कि ‘हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और यहां ट्रेनिंग भी कर रहे हैं. देश की जनता ने हमें देश के लिए पदक जीतने की जिम्मेदारी दी है और हमें इसे निभाना है. पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. तो, पुलिस हमें विरोध करने या ट्रेनिंग देने से कैसे रोक सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा है नोटिस

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारत के पदकवीर पहलवानों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनी. अब कोर्ट इस मामले में 28 अप्रैल शुक्रवार को सुनवाई होगी. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले सात पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है. पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है. इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें.’ उसने पहचान जाहिर न करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का निर्देश भी दिया.

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