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बरेली: फरार सद्दाम का NBW जारी, कोर्ट में 9 नौ वांछित आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

Updated at : 18 Apr 2023 6:55 AM (IST)
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बरेली: फरार सद्दाम का NBW जारी, कोर्ट में 9 नौ वांछित आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

बरेलीः करीब दो महीने से फरार अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम का कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है. उसकी तलाश में पुलिस नेपाल, उत्तराखंड समेत 13 बार दबिश दे चुकी है. वह पुलिस के हाथ नहीं आया है.

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Bareilly : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद बरेली जेल में बंद अशरफ प्रकरण के 9 आरोपियों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी. इसको लेकर कोर्ट से अनुमति मिल गई है.

सद्दाम का एनबीडब्ल्यू वारंट जारी

करीब दो महीने से फरार अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम का कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है. उसकी तलाश में पुलिस नेपाल, उत्तराखंड समेत 13 बार दबिश दे चुकी है. मगर, वह पुलिस के हाथ नहीं आया है. जिसके चलते सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रथम कोड विवेचक सीओ थर्ड ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दी थी. इसको मंजूर कर लिया है.

अशरफ के साले के खिलाफ बिथरी थाने में मुकदमा दर्ज

अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोपी सद्दाम पर बरेली जेल में अशरफ के बंद रहने के दौरान बिना पर्ची के मुलाकात कराने का आरोप था. इस मामले में बरेली नगर निगम का पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी और जेल के जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

बरेली जेल के जेलर समेत कई कर्मी सस्पेंड

इसमें बरेली जेल के जेलर समेत कई जेल कर्मी सस्पेंड हो चुके हैं. इसके साथ ही दो जेल कर्मी जेल में हैं. लल्ला गद्दी पुलिस में सरेंडर कर चुका है. मगर, सद्दाम पुलिस के हाथ नहीं आया है.जिसके चलते एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी हो गया है. इसके साथ ही अशरफ प्रकरण में 9 आरोपी जेल भेजे गए हैं. इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाएगी.

Also Read: अतीक अहमद के वकील ने तोड़ी चुप्पी, बरेली जेल में मुलाकात कर पूछा था धमकाने वाले IPS का नाम, अशरफ रहा चुप
निकाय चुनाव का दिया हवाला

विवेचक ने निकाय चुनाव के कारण पुलिस व्यस्त है. जिसके चलते पेशी के दौरान आरोपियों को जेल लाने में दिक्कत होगी. इसलिए पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की अर्जी दी गई थी. इसको मंजूर कर लिया गया है.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद बरेली

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