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Narendra Giri death case: आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर बुधवार को होगी सुनवाई, जानें अब तक का अपडेट

Updated at : 09 Nov 2021 10:16 PM (IST)
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Narendra Giri death case: आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर बुधवार को होगी सुनवाई, जानें अब तक का अपडेट

Narendra Giri death case: महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी. इसके पहले भी आनंद गिरि की ओर से जमानत अर्जी डाली गयी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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Narendra Giri death case: बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में अभियुक्त बनाये गये योग गुरु आनंद गिरि की जमानत अर्जी मंगलवार को विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में दाखिल हुई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बुधवार की तिथि नियत की है. अब महंत नरेंद्र गिरि के अत्यंत प्रिय शिष्यों में शामिल छोटे महंत के नाम से विख्यात आनंद गिरि की जमानत पर कल (बुधवार) को सुनवाई होगी. महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में हरिद्वार से हिरासत में ले लिए आनंद गिरि इस वक्त नैनी जेल में निरुद्ध है.

गौरतलब है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को मठ के आगंतुक कक्ष में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे. इस मामले में महंत के कमरे में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके आधार पर आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया है. तीनों लोग तब से नैनी जेल में निरुद्ध हैं.

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सीबीआई कर रही मामले की जांच

महंत नरेंद्र गिरि के कथित मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में आनंद गिरी समेत तीनों अभियुक्तों को जांच के लिए रिमांड पर भी लिया था. इसके साथ ही सीबीआई ने बाघंबरी गद्दी के महंत बलबीर गिरि महाराज और सेवादारों से भी कई राउंड पूछताछ की थी. इस मामले में सीबीआई ने आनंद गिरि के लाई डिटेक्टर टेस्ट व पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीजीएम कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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आनंद गिरि पहले भी जमानत के लिये कर चुके हैं आवेदन

महंत नरेंद्र गिरि की कथित मौत मामले में आरोपी बनाए गए योग गुरु आनंद गिरि पहले भी जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन कर चुके हैं, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था. अब कल एक बार फिर आनंद गिरि की जमानत पर विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई होगी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी

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