18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, झारखंड के सरायकेला की अदालत ने सुनायी सजा

Jharkhand News: अदालत ने दुष्कर्म के दोषी दुर्गा पदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2019 के इस मामले में स्कूली छात्रा के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया गया, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी.

Jharkhand News: झारखंड के सरायकेला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने आज शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दोषी दुर्गा पदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने 5 लाख रुये का जुर्माना भी लगाया है. 2019 के इस मामले में स्कूली छात्रा के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया गया, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी.

सरायकेला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 376 ए, बी एवं पोक्सो एक्ट 6 के तहत न्यायाधीश ने अभियुक्त दुर्गा पदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ-साथ 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. बताया जाता है कि नाबालिग स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी. इसी दौरान गांव के दुर्गा पदो नायक ने स्कूली छात्रा के बस से उतर कर गांव जाने के दौरान सुनसान रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया था.

Also Read: Jharkhand News: अपराधी से नक्सली बने अमन का खुलासा, थाना उड़ाने के बाद माओवादियों ने की थी खस्सी पार्टी

सरायकेला की अदालत ने अभियुक्त से मिलने वाले जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है. ये मामला गम्हरिया थाना कांड संख्या 51/ 2019 के तहत दर्ज किया गया था. एफआईआर के मुताबिक 17 अक्टूबर 2019 को 11 वर्षीया नाबालिग स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी. बस से उतर कर गांव जाने के लिए सुनसान रास्ते पर पीछा करते हुए गांव का ही दुर्गा पदो नायक ने पीड़िता को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

Also Read: झारखंड में सेमी लॉकडाउन के विस्तार पर आज फैसला लेगी हेमंत सोरेन सरकार, ये पाबंदियां हैं अभी लागू

रिपोर्ट: प्रताप मिश्रा

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel