धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में अब इंटरपोल व एफबीआई की लेगी मदद, हाईकोर्ट में बोली सीबीआई

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सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में दो दोषियों को निचली अदालत द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है. षडयंत्रकारियों को सामने लाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है.

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा कि जांच की क्या स्थिति है. इस पर सीबीआई ने खंडपीठ को बताया कि इंटरपोल व एफबीआई से सहयोग मांगा गया है. इस मामले में शीघ्र बैठक होनी है.

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निचली अदालत से दो को मिली है सजा

इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक माह के बाद की की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में दो दोषियों को निचली अदालत द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है. षडयंत्रकारियों को सामने लाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है. इंटरपोल व फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ, अमेरिका) से सहयोग लेने के लिए आग्रह किया गया है. इसकी शीघ्र बैठक होगी.

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सीबीआई कर रही जांच

आपको बता दें कि धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत टेंपो के धक्के से हो गयी थी. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी.

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