धनबाद : ढाई करोड़ के घोटाला में सीबीआइ ने सौंपी पांच के विरुद्ध चार्जशीट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jan 2024 10:55 AM
अवैध हथियार रखने के मामले में अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह ने मंगलवार को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत में आवेदन दायर कर सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिकारीपाड़ा दुमका ब्रांच में हुए 2.54 करोड़ के घोटाला में सीबीआइ ने मंगलवार को बैंक मैनेजर समेत पांच के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट सौंप दी है. सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने मनोज कुमार (ब्रांच मैनेजर शिकारीपाड़ा दुमका ब्रांच ), बलराम बार सेक्रेटरी मालपुर पीपुल रूलर डेवलपमेंट सोसाइटी मरघट साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल, धीरज मंडल, मोहम्मद शहीदुल्लाह मौला सचिव मेसर्स उसथी नेटिव लैंड डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल, दिनेश दास प्रोपराइटर मेसर्स फेयर फाइनेंस पश्चिम बंगाल के विरुद्ध एक मत होकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत जालसाजी कर स्टेट बैंक आफ इंडिया को दो करोड़ 54 लाख 3761 का चूना लगाने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया है. सीबीआइ ने 27 जनवरी 23 को शिकारीपाड़ा ब्रांच के मैनेजर मनोज कुमार के विरुद्ध एसबीआई के रीजनल मैनेजर नितेश आनंद की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की थी. आरोप पत्र में सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से कुल 440 सेविंग, करेंट, के सीसी व पेंशन अकाउंट खोले. इसमें पांच लाख रुपए की लिमिट से अधिक रुपया क्रेडिट व डेबिट किया गया.
इसीएल के जीएम के विरुद्ध सीबीआई ने सौंपी चार्जशीट
आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने मुगमा एरिया इसीएल के जीएम अभिजीत दास के विरुद्ध आये से अधिक 91 लाख 39 हजार छह रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर किया है. सीबीआइ ने दावा किया है कि श्री दास ने चेक पीरियड एक जनवरी 2009 से 20 फरवरी 2021 तक के दौरान 38.20 प्रतिशत से ज्यादा आय से अधिक बेनामी संपत्ति अपने और अपने परिवार के नाम से जमा कर रखा है.
विकास सिंह ने किया सरेंडर गया जेल
अवैध हथियार रखने के मामले में अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह ने मंगलवार को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत में आवेदन दायर कर सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार एवं आयुष सिन्हा ने पैरवी की. बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने विकास सिंह की दादी द्रौपदी देवी के निधन को लेकर दस दिनों का अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने विकास सिंह को 22 दिसंबर 2023 को निचली अदालत में सरेंडर करने का भी आदेश दिया था. इसी बीच उनके भाई राज प्रकाश सिंह का निधन हो गया. इस कारण उनकी जमानत की अवधि को बढ़ा दी गयी. साथ ही उन्हें 2 जनवरी 2024 को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था.
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