धनबाद : कृषि विपणन बोर्ड ने बनायी कमेटी, 2% बाजार समिति शुल्क लागू करने के लिए बनेगी नियमावली
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Nov 2023 7:29 AM
दो प्रतिशत बाजार समिति शुल्क जल्द लागू होगा. सरकार ने बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समिति को एक सप्ताह के अंदर नियमावली तैयार कर कृषि विपणन बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
-
पांच सदस्यीय कमेटी करेगी नियमावली बनाने पर काम
-
10 फरवरी 2023 को बाजार समिति एक्ट का गजट हुआ था प्रकाशित
सुधीर सिन्हा, धनबाद : दो प्रतिशत बाजार समिति शुल्क जल्द लागू होगा. सरकार ने बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समिति को एक सप्ताह के अंदर नियमावली तैयार कर कृषि विपणन बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया गया है. पिछले दिनों कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन रवींद्र सिंह ने धनबाद दौरे में बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप जल्द तैयार किये जाने की घोषणा की थी. इस आलोक में कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति को पूर्व से प्रवृत्त नियमावली एवं कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम-2022 का समेकित अध्ययन कर नियमावली का प्रारूप तैयार को कहा गया है. झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2022 का गजट 10 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था. नियमावली का प्रारूप तैयार नहीं होने के कारण आज तक बाजार समिति शुल्क लागू नहीं किया जा सका है.
समिति में ये किये गये हैं शामिल
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद रांची के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. ई-नाम सह पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति धनबाद के राकेश कुमार सिंह, कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा के पणन सचिव राहुल कुमार, कृषि उत्पादन बाजार समिति सरायकेला के पणन सचिव जुल्तन मिखाइल टोप्नो, मूल्य प्रतिवेदक कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची के शंभु शरण सिंह को सदस्य बनाया गया है.
2016 में हटाया गया था बाजार समिति शुल्क
बाजार समिति शुल्क 2016 से पहले लागू था. खाद्यान्न पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता था. सरकार बदली और 2016 में बाजार समिति शुल्क हटा दिया गया. 2019 में नयी सरकार आने के बाद बाजार समिति एक्ट लागू करने की घोषणा की गयी. इस वर्ष 10 फरवरी को झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2022 का गजट प्रकाशित किया गया था. अब नियमावली के प्रारूप पर काम किया जा रहा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










