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Bihar Land Registry: बिहार के इस जिले में जमीन की बिक्री धड़ाम, एक दिन में केवल 14 प्लॉट बिके

Updated at : 24 Feb 2024 7:41 PM (IST)
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जमाबंदी में विक्रेता का नाम नहीं होने पर जमीन की बिक्री पर रोक लगने का नया नियम लागू हो गया है. जिसके बाद राज्य के लगभग सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में होने वाली खरीद बिक्री धड़ाम से नीचे गिर गई है.

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Bihar Land Registry New Rule : बिहार में नई भूमि निबंधन नियम लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गयी है. दरभंगा जिला भूमि निबंधन कार्यालय परिसर में जहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहां शुक्रवार को सन्नाटा पसरा रहा. क्रेता- विक्रेता, पहचानकर्ता, गवाह, कातिब आदि को मिलाकर दो-तीन दर्जन के करीब लोग ही नजर आए. यहां 23 फरवरी को मात्र 14 भूमि निबंधन दस्तावेज से विभाग को 12 लाख 82 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले माह इसी तिथि को कुल 65 भूमि निबंधन दस्तावेजों से विभाग को 30 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.

जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले निराश होकर लौटे

जिला भूमि निबंधन कार्यालय परिसर में मौजूद कई जमीन विक्रेताओं ने बताया कि वे दूसरे राज्यों से जमीन रजिस्ट्री कराने आए थे. सोचा कि एक दिन में जमीन बेचकर वापस चले जाएंगे. लेकिन, परेशानी बढ़ गयी है. अब यहां कार्यालय में बताया जा रहा है कि आपके नाम से कोई जमाबंदी नहीं है. सबसे पहले आपको अपने नाम से जमाबंदी करनी होगी. विक्रेताओं ने कहा कि अगर उन्हें इन नियमों की जानकारी होती तो वे पूरी तैयारी से आते.

वहीं, जमीन खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि जमीन बेचने वाले को तय राशि के अनुसार 90 प्रतिशत राशि दे चूका हूं. आज जमीन का निबंधन होना था. लेकिन नियम बदल जाने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. निराश होकर वापस जा रहे हैं.

-निगम प्रकाश ज्वाला, जिला अवर निबंधक

पुरानी व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री बंद

दरअसल, गुरुवार (22 फरवरी) को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया था. यह पत्र सभी जिले के डीएम सहित सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सभी जिला अवर निबंधक व सभी अवर निबंधन को भेजा गया था. पत्र मिलने के बाद जमीन रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय में जमा होने वाले आवेदन की तहकीकात की गयी और पुरानी व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गई. अब खरीद बिक्री के लिए सिर्फ उन्हीं दस्तावेज को स्वीकृत किया जा रहा जिस जमीन की जमाबंदी विक्रेता के नाम से है.

क्यों बदला गया नियम

बताया गया कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में हेरफेर कर जमीन की बिक्री अधिक हो रही थी. नए नियम के लागू होने के बाद से जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगेगी. पहले एक ही जमीन को कई लोगों के हाथ बेचने की शिकायत मिलती रही है. जमीन पर कब्जा को लेकर काफी विवाद के मामले भी होते रहे हैं.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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