पड़ोसी देशों से आये लोगों को नागरिकता देने वाला कानून CAA बंगाल में लागू नहीं होने देगी वाम मोर्चा
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 21 Mar 2021 11:36 AM
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है.
कोलकाता : पड़ोसी देशों से भागकर आये लोगों को भारत में नागरिकता देने वाले कानून को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा लागू नहीं होने देगी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुवाई वाले इस गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वह राज्य में लागू नहीं होने दगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है.
माकपा नीत वाम मोर्चा ने घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर अडिग रहने और मुस्लित सहित सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन दिया है.
घोषणा पत्र माकपा मुख्यालय में वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने जारी किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘केंद्र में भाजपा की सरकार देश के धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवाद के ताने-बाने पर हमला कर रही है. नागरिकता की पहचान करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है. अल्पसंख्यकों के अधिकार धीरे-धीरे कम हो रहे हैं.’
वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी की सरकार पर भी ‘सांप्रदायिकता का कार्ड’ खेलने का आरोप लगाया. मोर्चा ने कहा, ‘राज्य में सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लागू नहीं किया जायेगा.’
वाम मोर्चा ने 16 पृष्ठ के घोषणापत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, बड़े उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने की नीति बनाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भी वादा किया है.
Posted By : Mithilesh Jha
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










