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बरेली में कल से नामांकन करेंगे प्रत्याशी, मेयर-चेयरमैन के दावेदारों की 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र, जानें डिटेल्स

Updated at : 16 Apr 2023 2:17 PM (IST)
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बरेली में कल से नामांकन करेंगे प्रत्याशी, मेयर-चेयरमैन के दावेदारों की 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र, जानें डिटेल्स

UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह उम्र का बंधन है. अगर आप भी नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो अपनी उम्र से जुड़े सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें.

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बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया कल यानी 17 अप्रैल से शुरू होंगे. बरेली डीएम शिवाकांत द्विवेदी आज (16 अप्रैल) को चुनाव की सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे. इसके बाद 17 अप्रैल से कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालयों में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी. निकाय चुनाव के दावेदार 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इस दौरान अलविदा और ईद की छुट्टियां भी होंगी. नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल और नाम वापसी 27 अप्रैल को है. चुनाव चिन्ह आवंटन 28 अप्रैल को और मतदान 11 मई को होगा. मगर, निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को होगी.

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह उम्र का बंधन है. अगर आप भी नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो अपनी उम्र से जुड़े सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें. नगर निगम के मेयर (महापौर) पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है. जबकि, नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए. नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए. नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा. आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र, नोटरी या शपथ पत्र होना चाहिए. अपराधिक मुकदमें दर्ज होने पर उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए. दावेदारों का संपत्ति और दायित्व का विवरण भी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

जमानत राशि और नामांकन शुल्क में इजाफा

नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च के साथ ही जमानत राशि तय हो गई है. मेयर और चेयरमैन अनारक्षित पद की जमानत राशि 12 हजार है, तो आरक्षित पद के प्रत्याशियों की जमानत राशि 6 हजार है. नगर निगम अनारक्षित सभासद की जमानत राशि 2500, आरक्षित प्रत्याशी की जमानत राशि 1250 रुपये है. नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशियों की जमानत राशि 5000, जबकि आरक्षित के लिए 2500 रखी गई है. नगर पालिका और पंचायत अनारक्षित सभासद पद की जमानत राशि 2000 और आरक्षित सभासद पद के प्रत्याशियों की जमानत राशि 1000 रुपये तय की गई है.

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नगर निगम में 8 लाख 47 हजार 763 मतदाता

बरेली नगर निगम और निकायों की मतदाता सूची फाइनल हो गई है. बरेली नगर निगम में पिछले चुनाव की अपेक्षा 86647 मतदाता बढ़ गए हैं. वर्ष 2017 निकाय चुनाव में बरेली नगर निगम में 7 लाख 61 हजार 116 मतदाता थे. मगर, अब मतदाताओं की संख्या 8 लाख 47 हजार 763 हो गई है.

चुनाव में खर्च सीमा बढ़ी

नगर निगम मेयर (महापौर) पद के प्रत्याशी 40 लाख, पार्षद तीन लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख रुपये तथा सभासद के लिए 50 हजार रुपये की खर्च सीमा तय की है. यह पहले से बढ़ाई गई है.

इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी

निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अगर कोई दिवालिया, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके साथ ही वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ या अवैतनिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता.

ऐसे लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है. जिसने किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए पदच्युत हुआ हो. उसकी छह वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो. उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी पाया गया हो या सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है. पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो और वह नगर निकाय को देय किसी कर का एक वर्ष से अधिक का बकाएदार न हो.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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