30.1 C
Ranchi
Advertisement

बृजेश सिंह की जमानत याचिका का मुख्तार अंसारी के वकील ने किया विरोध, जानें पूरा मामला

उसरी चट्टी कांड में बृजेश सिंह की ओर से पूर्व में 18 नवंबर, 2020 हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने मुकदमे के विचारण को एक वर्ष में पूरा करने को कहा था

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बृजेश सिंह और अरुण सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी के समक्ष मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे के विचारण में देरी के कारण उन्हें कुछ दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय दिया. जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी.

उसरी चट्टी कांड में बृजेश सिंह की ओर से पूर्व में 18 नवंबर, 2020 हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी है. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने मुकदमे के विचारण को एक वर्ष में पूरा करने को कहा था. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने कहा कि याची ही मुकदमे में अवरोध उत्पन्न कर रहा है जिस वजह से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है.

गौरतलब है कि उसरी चट्टी कांड मामले में विधायक मुख्तार अंसारी ने मुहम्मदाबाद थाने में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर FIR दर्ज कराई थी. विधायक मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले में गनर समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी. यह मुकदमा इस समय प्रयागराज की विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट में चल रहा है.

वहीं पिछले दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा की वजह से कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से मामले में देरी हो रही है. बता दें कि बृजेश सिंह ने मामले में देरी से हो रही सुनवाई को आधार बनाते हुए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

Also Read: Prayagraj News: पीएम मोदी का 21 दिसंबर को प्रयागराज आगमन, स्वयंसेवी महिलाओं से करेंगे संवाद, तैयारियां तेज

इनपुट : एसके इलाहाबादी

फिल्म सिकंदर

सलमान खान की फिल्म सिकंदर पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है?


Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel