दिव्यांग का पिता बिल का भुगतान नहीं कर पाया, तो अस्पताल ने कोर्ट से जारी कराया अरेस्ट वारंट

Updated at : 24 Dec 2020 9:59 PM (IST)
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दिव्यांग का पिता बिल का भुगतान नहीं कर पाया, तो अस्पताल ने कोर्ट से जारी कराया अरेस्ट वारंट

दिव्यांग बेटे का इलाज कराने वाला पिता जब बिल का भुगतान नहीं कर पाया, तो नामी अस्पताल ने कोर्ट से पिता-पुत्र के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया. मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है. कोलकाता के ईएम बाइपास स्थित अपोलो हॉस्पिटल पर यह आरोप लगा है.

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कोलकाता : दिव्यांग बेटे का इलाज कराने वाला पिता जब बिल का भुगतान नहीं कर पाया, तो नामी अस्पताल ने कोर्ट से पिता-पुत्र के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया. मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है. कोलकाता के ईएम बाइपास स्थित अपोलो हॉस्पिटल पर यह आरोप लगा है.

बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती एक दिव्यांग मरीज के पिता बिल का भुगतान नहीं कर पाये, तो बाप-बेटे के खिलाफ अस्पताल ने आपराधिक मामला दर्ज कराकर अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया. दिव्यांग के पिता इस मामले को लेकर वेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन पहुंचे.

गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कमीशन ने मरीज के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया. कमीशन के चेयरमैन जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि हमने अस्पताल को सारे मामले वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही अस्पताल के बिल की जांच के बाद हमें लगा कि कई जगहों पर अधिक चार्ज किया गया है, इसलिए काफी गंभीरता के साथ पूरे मामले की सुनवाई हुई.

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क्या है मामला

स्वास्थ्य कमीशन ने चेयरमैन ने वर्चुअल प्रेंस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महानगर के गरिया के रहने वाले प्रसेनजीत कर्मकार ने अपने मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे दूरबार कर्मकार (21) को उक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया था. अस्पताल ने करीब 9 लाख 87 हजार रुपये का बिल परिजनों को थमा दिया था.

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मरीज के पिता ने सात लाख रुपये का भुगतान अस्पताल को कर दिया. इसके बाद उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया था. उन्हें और दो लाख 87 हजार रुपया चुकाने थे, लेकिन चेक बाउंस होने बाद मरीज व उसके पिता के खिलाफ अस्पताल ने अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया.

Posted By : Mithilesh Jha

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