प्रेम निवेदन का जवाब नहीं दिया, तो बंगाल में कॉलेज छात्रा पर फेंक दिया तेजाब, दो गिरफ्तार
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 20 Sep 2020 1:31 PM
पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में प्रेम निवेदन का जवाब नहीं देने पर कॉलेज की एक छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
कालीगंज (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में प्रेम निवेदन का जवाब नहीं देने पर कॉलेज की एक छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
नदिया जिला में छात्रा पर उस वक्त तेजाब फेंका गया, जब वह अपने घर के आंगन में सो रही थी. पुलिस ने बताया कि पलाशी कॉलेज की छात्रा शुक्रवार तड़के कालीगंज पुलिस थाना क्षेत्र के दक्षिण पाड़ा में अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी. तभी यह घटना हुई.
छात्रा को तत्काल पलाशी मीरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और उसकी हालत बिगड़ने पर उसे शक्तिनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि छात्रा की मां का हाथ भी झुलस गया है. छात्रा के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने दोनों को पहचान लिया.
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छात्रा के पिता ने कहा, ‘मेरे बेटे ने दोनों आरोपियों की पहचान वाशिम मंडल और साहेब मोल्ला के रूप में की है. ये दोनों स्थानीय लोग हैं.’ एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने शनिवार को इन दोनों आरोपियों को कृष्णानगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पिता ने आरोप लगाया कि वाशिम ने पीड़िता को प्रेम प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलने पर उसने तेजाब फेंक दिया.
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का विवाह बुधवार को तय हो गया था. उन्होंने कहा, ‘वाशिम ने धमकी दी थी कि यदि वह (छात्रा) किसी और से विवाह करती है, तो वह उसे जान से मार देगा. वाशिम मेरा धन हड़पना चाहता है. मेरी मीरा बाजार में जमीन है और वाशिम की नजर उस पर है.’
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 327 (संपत्ति हड़पने के लिए जान-बूझकर नुकसान पहुंचाना, या एक अवैध कार्य करना) और तेजाब से हमला करने के मामलों संबंधी धारा 326ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Posted By : Mithilesh Jha
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