आग्नेयास्त्र का भय दिखा कर सभाओं और बैठकों में जाने के लिए किया जाता था मजबूर

Updated at : 08 Jul 2024 1:45 AM (IST)
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आग्नेयास्त्र का भय दिखा कर सभाओं और बैठकों में जाने के लिए किया जाता था मजबूर

पूर्व मेदिनीपुर के भूपतिनगर थाना क्षेत्र के नारूबिला गांव में दो दिसंबर, 2022 को विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी.

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भूपतिनगर विस्फोट मामला : कोर्ट में दायर आरोपपत्र में एनआइए का विस्फोटक आरोपसभा में नहीं जाने पर लोगों के घरों में बम रखने की दी जाती थी धमकी संवाददाता, कोलकाता पूर्व मेदिनीपुर के भूपतिनगर थाना क्षेत्र के नारूबिला गांव में दो दिसंबर, 2022 को विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. मामले की जांच नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) कर रही है. कुछ दिनों पहले ही इस मामले में एनआइए ने कोलकाता स्थित स्पेशल कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था. सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में एनआइए की ओर से दावा किया गया कि भूपतिनगर में आम लोगों को बम और आग्नेयास्त्र दिखाकर राजनीतिक सभा व बैठक में जाने के लिए मजबूर किया जाता था. सभा में नहीं जाने पर उनके घरों में बम रखने की धमकी दी जाती थी. इतना ही नहीं, लोगों को अपनी ताकत दिखाने और उन्हें दहशत में रखने के लिए इलाके के तालाबों के किनारे बम परीक्षण करने की बात भी सामने आयी है. एनआइए की ओर से कहा गया है कि भूपतिनगर विस्फोट की बड़ी साजिश में शामिल होने वालों में मानव कुमार पाडुआ और नव कुमार पांडा के नाम भी सामने आये हैं. दोनों ही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं. इतना ही नहीं, तृणमूल कार्यकर्ता पंचानन घोराई ने विस्फोटकों की आपूर्ति की थी. उसपर घटना में लॉजिस्टिक सपोर्ट करने का भी आरोप है. एनआइए के 35 पन्नों की चार्जशीट में छह लोग नामजद आरोपी बनाये गये हैं, जिनमें तीन की मौत विस्फोट में हो गयी थी. उनके नाम राजकुमार मान्ना, विश्वजीत गायेन और बुद्धदेव गायेन बताये गये हैं. अन्य तीन आरोपियों के नाम पंचानन घोराई, मनोब्रत जाना और बलाई चरण माइति हैं. पंचानन जमानत पर रिहा है, जबकि अन्य दो न्यायिक हिरासत की अवधि संशोधनागार में काट रहे हैं.

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