अभिषेक के घर पर रेकी के आरोपी को 15 तक जेल हिरासत

Updated at : 04 Jun 2024 12:55 AM (IST)
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अभिषेक के घर पर रेकी के आरोपी को 15 तक जेल हिरासत

मुंबई पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मिली है, लेकिन एनआइए से कोई रिपोर्ट नहीं मिली. ऐसे में जमानत मिली, तो जांच प्रभावित होने एवं सबूत मिटाने का खतरा बना रहेगा.

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कोलकाता. तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के सामने कथित तौर पर रेकी करने के मामले में कोलकाता पुलिस के हाथों गिरफ्तार राजाराम रेगे की न्यायिक हिरासत (जेसी) की अवधि बैंकशाल कोर्ट ने 15 जून तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. इस दिन कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि राजाराम रेगे के बारे में जांच के लिए मुंबई पुलिस और एनआइए से रिपोर्ट मांगी गयी थी. मुंबई पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मिली है, लेकिन एनआइए से कोई रिपोर्ट नहीं मिली. ऐसे में जमानत मिली, तो जांच प्रभावित होने एवं सबूत मिटाने का खतरा बना रहेगा.इधर, राजाराम की ओर से वकील इंद्रदीप दास ने जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि राजाराम 45 दिनों से जेल में हैं. अब इस मामले की जांच के लिए कुछ नहीं बचा है. किसी भी शर्त पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाये. दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद राजाराम को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है.

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