दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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19 गवाहों के बयान पर इस्लामपुर कोर्ट ने सुनायी सजा 11 सितंबर 2018 को हुई थी घटना इस्लामपुर : 2018 साल में करनदिघी थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में एक शिशु सहित दोहरी हत्या हुई थी. घटना के आरोपी को शुक्रवार को इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा […]
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19 गवाहों के बयान पर इस्लामपुर कोर्ट ने सुनायी सजा
11 सितंबर 2018 को हुई थी घटना
इस्लामपुर : 2018 साल में करनदिघी थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में एक शिशु सहित दोहरी हत्या हुई थी. घटना के आरोपी को शुक्रवार को इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस्लामपुर अदालत के सरकारी अधीवक्ता मुक्तार अहमद ने कहा कि 2018 साल के 11 सितंबर को करनदिघी थाना के गर्दनकाटी इलाके में घटना हुई थी. इलाकावासी निवासी उवेदुर रहमान की शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी एसआई अरूण नंद ने आरोपी अली शाह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. उसी समय से आरोपी की जमानत नहीं हुई थी.
सभी पक्षों के 19 साक्षों के बयान के आधार पर आरोपी अली शाह के खिलाफ भारतीय दंडविधि के 448 धारा में छह महीने के कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर और 2 साल कैद. धारा 307 के तहत 7 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर और एक साल कैद की सजा सुनायी गयी. इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश अरूप राय ने यह फैसला सुनाया.
उल्लेखनीय है कि आरोपी अली शाह ने उवेदुर रहमान की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करते हुये नाबालिग के दादाजी ताजुबुल हक ने रंगे हाथों पकड़ लिया. घटना का पता चलते ही नाबालिग की मां अपने 19 महीने के बेटे परवेज आलम को गोद में लिये मौके पर पहुंची. उस समय नाबालिग के चिल्लाने से अली शाह ने नाबालिग के गले में चाकु से वार कर दिया. दादाजी ताजेबुल हक उसे बचाने आया तो उसके पेट मे चाकु से वार कर उसे मार डाला.
इसके बाद नाबालिग की मां सुंदरी बीबी पर चाकु से वार किया लेकिन चाकु 10 महीने के बच्चे को लगी व सुंदरी बीबी भी जख्मी हो गयी. घटना में चारों को करनदिघी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र ले जाने पर ताजेबुल हक को मृत बताया. नाजुर हालत में 10 महीने के बच्चे परवेज आलम की रायगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दो दिन बाद मौत हो गयी. आज फैसला आने के बाद शिकायतकर्ता उवेदुर रहमान ने कहा अदालत के फैसले से संतुष्ट है.
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