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बकीबुल व शंकर की जमानत याचिका पर नहीं हुआ कोई फैसला

Updated at : 21 Jun 2024 10:58 PM (IST)
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बकीबुल व शंकर की जमानत याचिका पर नहीं हुआ कोई फैसला

राज्य में राशन वितरण घोटाले मामले

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कोलकाता. राज्य में राशन वितरण घोटाले मामले में गिरफ्तार व्यवसायी बकीबुल रहमान उर्फ बकीबुर और शंकर आध्या की जमानत की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को बैंकशॉल कोर्ट स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में हुई. सूत्रों के अनुसार, सुनवाई के दौरान इडी के अधिवक्ता की ओर से आरोप लगाया कि राशन वितरण घोटाला करीब 10 हजार करोड़ का है और इसमें से करीब एक हजार करोड़ रुपये की राशि का हिसाब मिलने के बावजूद अभी भी शेष रुपये के तथ्यों का पता नहीं पाया है. उनकी ओर से यह भी आरोप लगाया कि बकीबुल और शंकर के संस्थानों के जरिये घोटाले से भारी परिमाण में जुटायी गयी राशि दूसरी जगह स्थानांतरित की गयी है. ऐसे में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका का इडी ने विरोध किया. इस दिन दोनों आरोपियों की जमानत को लेकर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है. मामले की अगली सुनवाई जल्द हो सकती है. यानी, तब तक दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में भी रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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