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राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई

Updated at : 05 Jul 2024 9:31 PM (IST)
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई

New Delhi: TMC MP Mahuha Moitra on the first day of the Winter session of Parliament, in New Delhi, Monday, Dec. 4, 2023. (PTI Photo/Vijay Verma) (PTI12_04_2023_000249B)

हाथरस हादसा. तृणमूल कांग्रेस सांसद की ‘अभद्र’ टिप्प्णी से गरमायी राजनीति

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आयोग ने भेजा पत्र

एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्ली

राराष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. ‘एक्स’ पर पोस्ट किये गये एक वीडियो पर तृणमूल सांसद की टिप्पणी करने के एक दिन बाद आयोग ने यह रुख अपनाया है.

इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा, वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गयी है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि मोइत्रा की टिप्पणी निंदनीय है और एक सांसद होने के नाते यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने एनसीडब्ल्यू पर कटाक्ष किया और ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘दिल्ली पुलिस आये, कृपया इन स्वत: संज्ञान आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें. अगर आपको अगले तीन दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी आवश्यकता हो तो मैं नदिया में हूं.

एनसीडब्ल्यू ने बिरला को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले की जांच कराकर मोइत्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह ‘अभद्र’ टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है.

दिल्ली पुलिस को दिये गये आदेश में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है.

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है.

एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिन के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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