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नकली नोटों के साथ गिरफ्तार दो सप्लायरों को 8-8 वर्ष की सजा

Updated at : 30 Aug 2025 1:27 AM (IST)
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नकली नोटों के साथ गिरफ्तार दो सप्लायरों को 8-8 वर्ष की सजा

घटना 25 जनवरी 2022 की है, एसटीएफ की टीम ने उत्तर प्रदेश निवासी गोपाल कृष्ण पवार और मालदा के कालियाचक निवासी निताई मंडल को उसी दिन दोपहर को हावड़ा स्टेशन से पकड़ा था.

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कोलकाता. नकली नोटों की सप्लाई करने के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों को अदालत ने 8-8 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है. कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुकुमार रॉय ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया. घटना 25 जनवरी 2022 की है, एसटीएफ की टीम ने उत्तर प्रदेश निवासी गोपाल कृष्ण पवार और मालदा के कालियाचक निवासी निताई मंडल को उसी दिन दोपहर को हावड़ा स्टेशन से पकड़ा था. पुलिस ने उनके पास से 2 लाख 4 हजार रुपये मूल्य के उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट जब्त किये थे. इसमें से गोपाल कृष्ण के पास 2 लाख रुपये और निताई के पास 4 हजार रुपये के नकली नोट मिले थे. बाद में एसटीएफ ने जाली नोट की तस्करी का मामला दर्ज किया था. सरकारी वकील सैकत पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया और 8-8 साल की जेल की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया. जुर्माने की राशि न देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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