मॉर्निंग वॉकर पर हमला व लूटपाट में दो को हुई आठ-आठ साल की सजा

Updated:
विज्ञापन

महानगर के मैदान और रेड रोड इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रहे युवकों पर जानलेवा हमला कर लूट लेने के मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.

विज्ञापन

कोलकाता. महानगर के मैदान और रेड रोड इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रहे युवकों पर जानलेवा हमला कर लूट लेने के मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को कोलकाता नगर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कौस्तुभ मुखोपाध्याय ने दो आरोपियों शेख इमरान और समीर हुसैन को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई. अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि यह घटना 14 जुलाई 2021 की सुबह हुई थी. शिकायतकर्ता रेड रोड और मैदान इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार होकर शेख इमरान और समीर हुसैन वहां पहुंचे और पीड़ित को रास्ते में रोक लिया. अपराधियों ने लूटपाट के इरादे से पीड़ित के सिर पर बंदूक के बट से वार कर और चाकू मारकर घायल कर दिया था. इसके बाद वे उनका कीमती मोबाइल फोन और पर्स से 3400 रुपये छीनकर फरार हो गये थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए लालबाजार के डकैती दमन शाखा की टीम ने मामले की जांच शुरू की थी. जांच अधिकारी नारायण घोष के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शेख इमरान और समीर हुसैन को धर दबोचा था. पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किये गये हथियार भी बरामद कर लिये थे.मंगलवार को अदालत में विशेष सरकारी वकील तरुण चटर्जी ने इस मामले की पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपियों को आठ-आठ साल की जेल के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.

विज्ञापन
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola