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आरोपियों को तमलुक की अदालत ने दी अनूठी सजा

Updated at : 30 Oct 2024 2:19 AM (IST)
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आरोपियों को तमलुक की अदालत ने दी अनूठी सजा

तमलुक के नीमतोड़ी इलाके में जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार पांच युवकों को अदालत ने जमानत तो दे दी, लेकिन उनके लिए अनूठी सजा का भी एलान किया.

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प्रतिनिधि, हल्दिया

तमलुक के नीमतोड़ी इलाके में जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार पांच युवकों को अदालत ने जमानत तो दे दी, लेकिन उनके लिए अनूठी सजा का भी एलान किया. कोर्ट ने आरोपियों को तमलुक रामकृष्ण मठ व मिशन सेवाश्रम में 20 दिनों तक सेवामूलक काम करने का आदेश सुनाया. यह फैसला सीजेएम कोर्ट के मजिस्ट्रेट अभिक कुमार चट्टोपाध्याय ने सुनाया. उनके फैसले पर वकील भी हतप्रभ रह गये. हालांकि, वकीलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

तमलुक पुलिस ने ऑनलाइन जुआ खेलने के आरोप में सुधीर सेठ, हरिपद मंडल, रवि राउत, मुर्शेद मल्लिक और शेख आशिक अली को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने सभी आरोपियों को तमलुक सीजेएम कोर्ट में पेश किया.

मजिस्ट्रेट ने जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं, जो थीं- अदालत के आदेश के बिना बाहर नहीं जाना है, सप्ताह में एक दिन जांच अधिकारी के सामने हाजिर होना है और रामकृष्ण मठ व मिशन सेवाश्रम में 20 दिनों तक सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सेवामूलक काम करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश की एक प्रति रामकृष्ण मिशन को भी भेजी जाये. आरोपियों की रोजाना हाजिरी भी हो और काम खत्म करने के बाद मिशन के अध्यक्ष से हस्ताक्षर करवाने के बाद ही सभी घर लौटें. वहीं थाना प्रभारी सुभाष चंद्र घोष ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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