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क्या आरोपी को दे दूं जमानत : जज

Updated at : 06 Sep 2024 10:26 PM (IST)
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क्या आरोपी को दे दूं जमानत : जज

सरकारी वकील व सीबीआइ अधिकारी के गैरहाजिर रहने पर जज हुईं नाराज

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सरकारी वकील व सीबीआइ अधिकारी के गैरहाजिर रहने पर जज हुईं नाराज आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या में गिरफ्तार आरोपी की वर्चुअली कोर्ट में हुई पेशी कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय राय की जमानत को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई वर्चुअल थी. इस कारण आरोपी संजय को वर्चुअली अदालत में पेश किया गया था. लेकिन इस सुनवाई के दौरान अदालत में सीबीआइ की तरफ से वकील मौजूद नहीं थे! इतने संवेदनशील मामले में वकील क्यों गायब हैं? यहां तक कि जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे. इस कारण मामले की वर्चुअल सुनवाई शुक्रवार शाम 4:10 बजे के करीब सियालदह कोर्ट में शुरू हुई. सीबीआइ के वकील व जांच अधिकारी को सुनवाई कक्ष में ढूंढ़ने लगे न्यायाधीश: अदालत सूत्रों के मुताबिक जज ने सीबीआइ के सहायक जांच अधिकारी से पूछा : आपके वकील कहां हैं? वर्चुअल सुनवाई चल रही है. आपके वकील कहां हैं? इसपर सीबीआइ के सहायक जांच अधिकारी ने बताया : वह रास्ते में हैं. आ रहे हैं. फिर जज ने पूछा : आने में कितना समय लगेगा. उन्हें फोन करके उनसे यह सवाल पूछें. जज का निर्देश पाकर सीबीआइ के सहायक जांच अधिकारी सुनवाई कक्ष से बाहर चले गये. थोड़ी देर बाद लौटे और कहा कि वकील साहब कुछ देर में आ रहे हैं. वह अदालत पहुंचनेवाले हैं. यह सुनकर जज पामेला गुप्ता ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा : 4.30 बज गये हैं. वह अभी भी अदालत में आ ही रहे हैं? यह सीबीआइ की ओर से घोर लापरवाही है. न्यायाधीश ने गुस्से में बोलीं : तो क्या इस मामले के आरोपी को मैं जमानत दे दूं? काफी देर बाद आखिरकार सीबीआइ के वकील कोर्ट पहुंचे. उन्होंने संजय की जमानत का विरोध किया. इसके बाद न्यायाधीश ने संजय को फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. संजय को 20 सितंबर तक प्रेसिडेंसी सुधार गृह में रखा जायेगा. सुनवाई में रोते हुए संजय ने की जमानत देने की अपील अदालत सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत में वर्चुअली पेश हुए आरोपी संजय ने रोते हुए जमानत देने की अपील की. संजय की वकील कविता सरकार ने उनकी ओर से जज के समक्ष जमानत की अर्जी दी. बदले में जज पामेला गुप्ता ने सीबीआइ के वकील से इस बारे में संजय से सवाल पूछने को कहा. वकील के साथ सीबीआइ की तरफ से इस मामले के जांच अधिकारी की सुनवाई कक्ष में तलाश शुरू हुई, लेकिन उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था. वहां सीबीआइ की तरफ से सहायक जांच अधिकारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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