हाइकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दस्तावेज जब्त करने का दिया आदेश

Updated:
विज्ञापन

कलकत्ता हाइकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में 2009 में हुई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी व दस्तावेज जब्त करने का आदेश दिया है

विज्ञापन

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में 2009 में हुई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी व दस्तावेज जब्त करने का आदेश दिया है. मंगलवार को न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी से संबंधित दस्तावेजों को तुरंत अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है. याचिकाकर्ता मृणालकांति माइती ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के इंटरव्यू बोर्ड के अधिकारियों के रिश्तेदारों को अवैध तरीके से नौकरी दी गयी. अदालत के सूत्रों के मुताबिक, तत्कालीन न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत में शिक्षा सचिव द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट में शिकायत स्वीकार की गयी थी. लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी. अब हाइकोर्ट ने सभी दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश दिया है, इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola